TRANSPORT DEPARTMENT GOVERNMENT OF BIHAR
लॉकडाउन (Lockdown) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिहार परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है. इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता को बढ़ाया गया है.
पटना. कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर जारी देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) की स्थिति में बिहार में भी कई सरकारी दफ्तरों के काम-काज पर असर पड़ा है. इस कारण कई लोगों को यह चिंता सताने लगी है कि लॉकडाउन के बीच अगर उनके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की वैधता खत्म हो जाएगी, तब क्या करेंगे. ऐसे में बिहार परिवहन विभाग (Transport Department) ने वाहन चालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. बिहार परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन और परमिट की वैधता 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है.
किनको मिलेगा लाभ:-
वैसे लोग जिनकी गाड़ी के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2020 के बाद फेल हो गया है वैसे लोगों को राहत देते हुए उनकी वैधता 30 जून तक बढ़ा दी गई है. लॉकडाउन की हालत में जहां सभी कार्यालय बंद हैं, वहीं लोगों के बाहर आने पर प्रतिबंध है, ऐसे में वाहन मालिकों के लिए यह बड़ा परेशानी का सबब था. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए अगले 30 जून तक सभी की वैधता बढ़ा दी है.
वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निर्देश भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वाहनों के कागजात डीएल या परमिट के लिए किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने के बाद परिवहन विभाग कई शिविर लगाएगा. शिविर लगाकर वाहन मालिकों के कागजात अपडेट किए जाएंगे.
वाहन मालिकों की परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को यह निर्देश भी जारी किया है. इसमें कहा गया है कि वाहनों के कागजात डीएल या परमिट के लिए किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाए. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति खत्म होने के बाद परिवहन विभाग कई शिविर लगाएगा. शिविर लगाकर वाहन मालिकों के कागजात अपडेट किए जाएंगे.
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